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हाईकोर्ट के डबल बेंच द्वारा बैक डोर भर्ती मामले पर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर मुहर

रिपोर्टर: Author August 5, 2026

 

हाईकोर्ट के डबल बेंच द्वारा बैक डोर भर्ती मामले पर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर मुहर 

  बाहर किए जाएंगे 288 विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी 

देहरादून
 उत्तराखंड विधानसभा में बैक डोर भर्ती मामले में मंत्रियों से लेकर संत्रियो की अपनों को मलाई के रूप में नियुक्ति देने के मामले में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिए गए फैसले पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी मुहर लगाकर निकाले गए कर्मचारियों को जबरदस्त झटका दिया है। पूर्व में हाईकोर्ट  ने विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में कर्मचारियों के निकाले जाने पर  के आदेश दिए थे जिस आदेश को गुरुवार  सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच खंडपीठ ने रोक लगा दी है।

    उत्तराखंड  विधानसभा में राज्य बनने के बाद से सत्ताधारी मंत्रियों, विधायकों और नौकरशाहों ने जमकर अपने नाते रिश्तेदारों,, चहेतों को  बैक डोर से विना प्रक्रिया अपनाए रेवड़ियां बांटते हुए नियुक्ति दी थी। जिसे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रितू भूषण खंडूड़ी ने सख्त रवैया अपनाते हुए 228 कर्मचारियों को बाहर निकाल फेंका। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा न्यायालय की शरण ली गई, जहां न्यायालय की सिंगल बेंच द्वारा कर्मचारियों को वापस लेने का निर्णय सुनाया। सिंगल बेंच के। निर्णय के खिलाफ सरकार ने मामले को डबल बेंच में मामला दाखिल कर कर्मचारियों को फिर मुसीबत में डाल दिया। गुरुवार को डबल बेंच ने फिर से  झटका देते हुए सिंगल बेंच के फैसले को खंडपीठ ने रोक लगाते हुए विधानसभा अध्यक्ष का आदेश माना सही मानते हुए निर्णय दिया कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय के 228 कर्मी बर्खास्त होंगे ।

उत्तराखंड हाईकोर्ट की  डबल बेंच की खंडपीठ ने विधान सभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है

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