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बिजली प्रदेश को बिजली के झटकों से बचाए सरकार

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रिपोर्टर: Author August 5, 2026

   बिजली प्रदेश को बिजली के झटकों से बचाए सरकार- जसवीर राणा


कोटद्वार: उत्तराखंड में भाजपा की नई पारी की डबल इंजन की सरकार में लगातार बिजली के डबल झटकों से उत्तराखंड की जनता बदहाल है। उत्तराखंड की जनता को बीजेपी की डबल इंजन का तोहफा भी है। जिस तरह बिजली प्रदेश में दूसरी पारी में धामी सरकार ने उत्तराखंड की जनता को बिजली प्रदेश होते हुए बिजली के झटके पे झटके देने का काम किया है उससे राज्य की जनता कभी भी सड़कों पर उतरकर सरकार के एसी मे बैठकर राज्य का खाका बनाने वाले नौकरशाहों, जनता को मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाले मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने का काम करेगी।

 राज्य मे लगातार हो रही विद्युत कटौती को लेकर कांग्रेस के पूर्व राज्यमंत्री एडवोकेट जसवीर राणा ने विद्युत विभाग और राज्य सरकार की कार्यशैली पर भारी रोष व्यक्त किया है। पूर्व राज्यमंत्री जसबीर राणा ने कहा कि इस भीषण गर्मी मे कई कई घण्टों की विद्युत कटौती कर ट्रिपल ईन्जन की सरकार जनता के जख्मौ पर नमक छिडकने जैसा कार्य कर रही है। 

  विधानसभा चुनाव मे सरकार ने विद्युत दरें न बढाने तथा निर्वाध विद्युत सप्लाई का वादा किया था जो पूर्ण रूप से धराशाई होता दिखाई दे रहा है। इस भीषण गर्मी मे विद्युत कटौती कर सरकार जानबूझकर जनता को परेशान करने का प्रयास कर रही है जो कि जनता के साथ बहुत बडा अन्याय है। 

    उन्हौने कहा सरकार विद्युत कटौती बंद कर जनता को नियमित विद्युत सप्लाई की व्यवस्था बनाये। राज्य सरकार द्वारा लगातार बिजली प्रदेश में जनता को बिजली के झटके दिए जा रहे हैं जबकि राज्य का बिजली उत्पादन राज्य की जनता के उपयोग के लिए भरपूर है। वहीं पड़ोसी राज्य राज्य उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों से बिजली खरीद कर भी यूपी बहुत कम विद्युत कटौती कर रहा है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड की जनता को अगर विद्युत कटौती से नहीं उबारा तो कांग्रेस को मजबूर होकर राज्य की जनता को साथ लेकर सड़क पर उतरने को बाध्य होना पडेगा।

 देश छोडकर कर नेपाल भाग रहे हत्या के आरोपी  को  36 घण्टे में  किया गिरफ्तार

  उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 10 मुकदमों का आरोपी है अभियुक्त

शनिवार को रात्रि लगभग 11.00 बजे वन क्षेत्र वन विभाग चौकी मुन्डियापानी, रथुवाढाब में हत्या का प्रयास करने की घटना प्रकाश में आई थी जिसकी सूचना पीड़ित के भाई अरविन्द कुमार पुत्र हरि सिंह, निवासी-मौहल्ला हरिजन बस्ती, कस्बा व थाना बढापुर, जिला-बिजनौर (उ0प्र0) द्वारा दिनांक 09.06.2022 की उसके भाई बिट्टू, उम्र-32 वर्ष की अभियुक्त भूरे सिंह द्वारा धारदार पाठल से गम्भीर चोट पहुंचाकर हत्या करने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाना रिखणीखाल पर मु0अ0सं0-11/2022, धारा-302भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।  अपर पुलिस अधीक्षक,  मनीषा जोशी के निर्देशन, पुलिस उपाधीक्षक कोटद्वार  गणेश लाल कोहली के पर्यवेक्षण, थानाध्यक्ष श्री कमलेश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद बिजनौर /सीमवर्ती जनपदों के सम्भावित स्थानों पर पतारसी-सुरागरसी की गयी। जानकारी में आया कि अभियुक्त पूर्व में शातिर किस्म का अपराधी है। जिसके विरुद्ध जनपद बिजनौर के अलग-अलग थानों में आपराधिक मामले पंजीकृत है। पुलिस टीमों द्वारा जनपद बिजनौर उ0प्र0 में रहकर स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर पतारसी-सुरागरसी से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थायी रुप से देश छोडकर नेपाल भागने की फिराक में है। पुलिस को अभियुक्त के भागने की सूचना मुखबिरों द्वारा मिलने के बाद नाकेबंदी कर हत्यारोपी को घटना के मात्र 36 घण्टे के अन्दर ही जनपद बिजनौर के थाना बढापुर क्षेत्र के वन चौकी विजयसिंहपुर वनवसा जाने वाले बस का इंतजार करते समय अभियुक्त भूरे सिंह को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार शातिर अभियुक्त का  पता व अपराधों की लिस्ट

1. भूरे सिंह पुत्र कन्हैया सिंह, निवासी-ग्राम-बढापुर, तहसील- नगीना, जनपद-बिजनौर उत्तर प्रदेश।

1. मु0अ0सं0-11/2022, धारा- 302 भा0द0वि0 थाना- रिखणीखाल। 

2. मु0अ0सं0-267/19, धारा-13 G ACT  थाना-बढापुर जिला बिजनौर उ0प्र0।

3. मु0अ0सं0-07/16, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट, थाना-बढापुर जिला बिजनौर उ0प्र0।

4. मु0अ0सं0-303/15, धारा-110 (G) ACT,थाना-बढापुर जिला बिजनौर उ0प्र0।

5. मु0अ0सं0-209/15, धारा-147/ 148/ 452/ 323/ 336/504/506 भा0द0वि0, थाना-बढापुर, जिला-बिजनौर उ0प्र0।

6. मु0अ0सं0-240/15, धारा-147/148/336/332/ 353/504/34 भादवि, थाना- बढापुर जिला बिजनौर उ0प्र0।

7. मु0अ0सं0-153/12, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर,जिला-बिजनौर उ0प्र0।

8. मु0अ0सं0-145/06 धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना बढापुर, जिला-बिजनौर उ0प्र0।

9. मु0अ0सं0-38/2005 धारा 41/109 द0प्र0सं0, थाना-बढापुर जिला बिजनौर उ0प्र0

10. मु0अ0सं0-29/2004 धारा, 41/109 द0प्र0सं0,थाना-बढापुर, जिला-बिजनौर उ0प्र0।

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