दो दो बीबियां वाले सरकारी अध्यापक को भेजा जेल
कोटद्वार। सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा अपने कार्यकाल में दो दो बीबयां रखने के मामले में जेल जाना पड़ा। मामला कोटद्वार के झंडीचौड पश्चिमी निवासी शिवप्रकाश बनाम विल्ला देवी निवासी सिम्मबलचौड का है।
जिसमें विल्ला देवी ने शिवप्रकाश के खिलाफ न्यायालय में वाद दाखिल किया था जिसमें उनके द्वारा अपने पति पर सरकारी नौकरी पर रहते हुए उन्हें अंधेरे में रखकर दूसरा विवाह करने का आरोप लगाया था। जबकि उनके पति से दो बच्चे हैं, तथा दूसरी पत्नी से चार बच्चे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा शिवप्रकाश को भादंसं की धारा 494 में दोषी पाते हुए तीन साल की कैद और 2000 रू. जुर्माना लगाया है।
मामले के रोचक तथ्य
अभियुक्त शिवप्रकाश सरकारी नौकरी में रहते हुए दो दो बीबीयों का पति है।
अभियुक्त की दूसरी शादी गणतंत्र दिवस को होनी बताई गई, जबकि विद्यालय के अभिलेखों में आरोपी शिवप्रकाश का विद्यालय उपस्थिति पंजिका में विद्यालय में उपस्थिति पाई गई।
आरोपी द्वारा पहली पत्नी को गुमराह और अंधेरे में रखकर दूसरा विवाह किया जिससे चार बच्चे हैं।
दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार
अक्टूबर माह में प्रकाश डबराल द्वारा राजस्व क्षेत्र लंगूरवल्ला 3 पौड़ी गढ़वाल रिपोर्ट दर्ज करायी कि उनकी पुत्री के ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया जिस कारण दिनांक 11.10.2021 को उसकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर राजस्व क्षेत्र लंगूरवल्ला 3 पौड़ी गढ़वाल पर मु0अ0सं0 03/2021 धारा 498 (ए) 304 (बी) भादवि व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम रोहित धूलिया आदि के खिलाफ रिपोर्ट पंजीकृत की गई थी। उक्त अभियोग राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को स्थानान्तरित होने के फलस्वरुप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल, कु0 पी0 रेणुका देवी द्वारा उक्त अभियोग को गम्भीरता से लेते हुये अभियोग के सफल निस्तारण हेतु आदेशित किया गया। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, कोटद्वार, मनीषा जोशीके निर्देशन, क्षेत्राधिकारी कोटद्वार श्री अनिल कुमार जोश के पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया गठित टीम द्वारा को अभियुक्त रोहित धूलिया पुत्र मनोज कुमार धूलिया को कोटद्वार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस टीमः-
1. उपनिरीक्षक, प्रमोद कुमार
2. आरक्षी,चेतन सिंह
मकान रजिस्ट्री गिरवी रखने के नाम से ठगी करने वाला गिरफ्तार
विगत अक्टूबर माह में अजयपाल सिंह सजवाण पुत्र स्व0 भाग सिंह सजवाण, निवासी-लेन नम्बर-02 नर्सरी रोड़, श्रीनगर, जनपद पौड़ी गढवाल द्वारा कोतवाली श्रीनगर में भानुप्रसाद नि0 मयाली, रुद्रप्रयाग द्वारा रु01,00,000/- लोन दिलवाने के नाम पर मकान की रजिस्ट्री गिरवी रखकर 50 हजार रूपये जमा करने पर भी अभियुक्तगण द्वारा मकान की रजिस्ट्री वापस ना कर अन्यत्र कही चले जाने के सम्बन्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली श्रीनगर पर मु0अ0सं0 -85/21, धारा-406/420 भादवि0 बनाम भानुप्रसाद भट्ट व मुखराम के खिलाफ हुई रिपोर्ट के आधार पर विवेचना वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री रणवीर चन्द रमोला के सुपुर्द की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल कु0 पी0 रेणुका देवी द्वारा आमजमानस के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये अभियोग का सफल निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, मनीषा जोशी के निर्देशन, पुलिस उपाधीक्षक, श्रीनगर श्री श्यामदत्त नोटियाल के पर्यवेक्षण, प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर श्री हरिओम राज चौहान, वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री रणवीर चन्द रमोला के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी। गठित पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी पतारसी लगाकर अभियुक्त भानुप्रसाद भट्ट निवासी-मयाली, जनपद-रूद्रप्रयाग को दिनांक 21.11.2021 को गिरफ्तार कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। विवेचक द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही में पाया गया कि अभियुक्त की वर्ष- 2008-09 मे अपर बाजार श्रीनगर मे भट्ट ट्रैडिंग कम्पनी के नाम पर लेज /पेप्सी की एजेन्सी थी। जिसके द्वारा रु0 18,00,000/- का व्यवसायिक लोन जिला सहकारी बैंक श्रीनगर से लिया गया था। इस लोन को लेने के लिये अभियुक्त द्वारा वादी उपरोक्त अजयपाल सिंह सजवाण की नर्सरी रोड श्रीनगर की भूमि गिरवी रखी गयी थी। वादी को रु0 1,00,000/- ऋण की आवश्यकता थी। अभियुक्त द्वारा वादी को विश्वास मे लेकर धोखे से गिरवी रखी भूमि व बिना ऋण चुकाये वर्ष-2009 मे भी इसी बैंक से रु0 15,00,000/- का होम लोन भी अपर बाजार की जमीन से लिया गया एवं उक्त ऋण को चुकाये बिना वंहा पर स्थित दुकानो को बिक्री कर फरार हो गया। बैंक द्वारा वादी की जमीन को कुर्की करने के नोटिस दिये जा रहे थे। अभियुक्त फरार होकर अपना नाम पता छिपाकर नौगांव बडकोट में खाने का होटल चला रहा था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा उत्तरांचल ग्रामीण बैंक खांकरा रूद्रप्रयाग से रु0 15,00,000/- व उत्तरांचल ग्रामीण बैंक श्रीनगर से रु0 10,00,000/- का लोन लिया गया है। अन्य अभियुक्त तत्कालीन बैंक मैनेजर मुखराम की भूमिका की जानकारी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
पंजीकृत अभियोग
1-मु0अ0सं0 85/21 धारा 504/506 भादवि0 बनाम मुखराम आदि
अभियुक्त का नाम पता
1- भानु प्रसाद भट्ट पुत्र स्व0 श्री राधाकृष्ण भट्ट निवासी मयाली रूद्रप्रयाग
पुलिस टीम
1-व0उ0नि0 रणवीर चन्द रमोला
2-कानि0 सन्दीप कुमार