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August 5, 2026
बालीवुड और टालीबुड कोरियोग्राफर,डांसर राघव जुयाल भी कोविडकाल में मददगार बने
प्रसिद्ध डांसर व कोरियोग्राफर राघव जुयाल एवं उनकी संस्था/टीम द्वारा भी कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु पौड़ी जनपद के लिए भेजे गये 20 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर, 40 कैनूला एवं 20 ऑक्सी-फ्लो मीटर सोमवार को जिला प्रशासन को प्राप्त हुए। जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे ने तत्काल कलेक्ट्रेट परिसर पौड़ी से सुदूरवर्ती स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण के लिए 10 बडे़ ऑक्सीजन सिलेंडर, 40 कैनूला तथा 20 आक्सी-फ्लो मीटर के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जिलाधिकारी डॉ. जोगदण्डे ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु राघव जुयाल एवं उनकी टीम द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर सहित स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। कहा कि इन उपकरणों को जनपद के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, जिससे इन उपकरणों से वहाँ के ग्रामीण लोगों को सीएचसी व पीएचसी के माध्यम से इलाज में लाभ मिल सकेगा। जिलाधिकारी ने राघव जुयाल व उनकी टीम का इस सामाजिक कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्होंने इस आपदा की घड़ी में जनपद की मदद के लिए सहायता भेजी है। जिलाधिकारी ने अन्य लोगों से भी अपील की है कि इस महामारी में लोगों की मदद के लिये आगे आएं।
उत्तराखण्ड राज्य में कहीं-कहीं भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि/आकाशीय बिजली चमकने की सम्भावना
कोटद्वार।भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केन्द्र देहरादून द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार से दिनांक 19 मई से 20 मई, 2021 तक उत्तराखण्ड राज्य में कहीं-कहीं भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि/आकाशीय बिजली चमकने की सम्भावना व्यक्त की गई है।
मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के मध्येनजर जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल ने जनपद के अन्तर्गत विशेष तौर से सावधानियां बरतने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी आपदा/दुर्घटना की स्थिति में त्वरित स्थलीय कार्यवाही करते हुए सूचनाओं का तत्काल आदान-प्रदान किया जाये। प्रत्येक स्तर पर तत्परता बनाये रखते हुए सावधानी सुरक्षा एवं आवागमन में नियंत्रण बरता जाये। जनपद/तहसील स्तर पर गठित आई.आर.एस. प्रणाली के नामित समस्त अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारी हाई अलर्ट में रहेंगें। किसी भी मोटरमार्ग के बाधित होने की स्थिति में संबंधित विभागों द्वारा अवरूद्ध मोटरमार्गों के संबंध में समय-समय पर नियमित रूप से सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी। समस्त राजस्व उप निरीक्षक/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में बने रहेंगे। समस्त चैकी/थाने भी आपदा संबंधी उपकरणों एवं वायरलैस सैट सहित अलर्ट एवं क्रियाशील अवस्था में रहेंगे।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की आपदा की सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को दूरभाष संख्या 01368-221840 अथवा मोबाइल नं. 9412082535 पर पर तत्काल उपलब्ध कराने को कहा।
पौड़ी जिले के ग्राम डडोगी में 21 व्यक्तियों के कोरोना वायरस संक्रमित , प्रशासन सहित ग्रामीणों में हड़कंप
उपजिला मजिस्ट्रेट बाहरस्यूं पौड़ी द्वारा क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन (Micro Containment Zone) घोषित
कोटद्वार।ग्राम डडोगी व पल्ला पट्टी बनेलस्यूं-01 तहसील पौड़ी, जिला गढ़वाल के अन्तर्गत कोविड-19 जांच के दौरान ग्राम डडोगी में 21 व्यक्तियों के कोरोना वायरस संक्रमित होने के फलस्वरूप उपजिला मजिस्ट्रेट बाहरस्यूं पौड़ी द्वारा क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन (Micro Containment Zone) घोषित करने के आदेश जारी किये गये है।
जिलाधिकारी गढ़वाल डाॅ. विजय कुमार जोगदण्डे द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में ग्राम डडोगी व पल्ला पट्टी बनेलस्यूं-01 तहसील पौड़ी जिला गढ़वाल के अन्तर्गत कोविड-19 जांच के दौरान कुल 21 व्यक्तियों के कोरोना वायरस संक्रमित होने के फलस्वरूप उपजिला मजिस्ट्रेट बाहरस्यूं पौड़ी श्री श्याम सिंह राणा द्वारा जनहित में आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करते हुए गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश एवं उत्तराखण्ड शासन की गाइडलाइन के अनुसार ग्राम डडोगी व पल्ला पट्टी बनेलस्यूं-01 का वह हिस्सा जिसके पूर्व में ग्राम डडोगी के नाप खेत व ग्राम पल्ला 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, पश्चिम में ग्राम डडोगी के नाप खेत व ग्राम खोन 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, उत्तर में मकलोडी-डडोगी-कालेश्वर मोटर मार्ग दक्षिण में जंगल स्थित एवं नाहसैण बाजार 01 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उपजिला मजिस्ट्रेट श्री राणा ने आदेशित किया कि आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन जन-सामान्य के जीवन रक्षा हेतु अनिवार्य होगा तथा उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व Uttarakhand Epidemic, COVID-19 Regulation 2020, Epidemic Disease act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमांे की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
कोविड गाईड लाईन का उल्लंघन करना दुकान स्वामी पर पड़ भारी, मुकदमा दर्ज
कोटद्वार। कोतवाली कोटद्वार क्षेत्र में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दृष्टिगत भारत सरकार/ उत्तराखण्ड शासन व जिला प्रशासन के निर्देशों के क्रम में निर्धारित प्रतिबन्धों का उल्लंघन करनें पर तथा बिना अनुमति व्यापारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को नजीबाबाद रोड कोटद्वार स्थित जेपी जैन इंटरप्राइजेज, के दुकान स्वामी संदीप जैन पुत्र श्री जय प्रकाश जैन द्वारा कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दृष्टिगत भारत सरकार/ उत्तराखण्ड शासन व जिला प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन कर निर्धारित समयावधि के पश्चात दुकान खुली पाये जानें पर उ0नि0 श्री सन्दीप शर्मा द्वारा थाना कोटद्वार में मु0अ0सं0 – 96/21 धारा- 51बी राष्ट्रीय आपदा व प्रबन्धन अधि0 व धारा 2/3 महामारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।