कोटद्वार पुलिस अवैध हथियार/तमंचा रखने पर लगाती है भा.द. की धारा 25
भा.द.सं. की धारा में अवैध हथियार पर लगती है धारा 25 ए क.
कोटद्वार. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कोटद्वार मनीभूषण श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना कोटद्वार क्षेत्रान्तर्गत अपराधों पर प्रभावी रोकथाम लगाये जाने के क्रम में दिनांक 08-04-2023 को पुलिस टीम द्वारा डिग्री कालेज रोड पुल के पास कोटद्वार से अभियुक्त अतीक खान पुत्र राशीद खान निकट ग्रास्टनगंज नियर ईदगाह रोड थाना कोटद्वार पौडी गढवाल को एक अदद अवैध तमन्चे के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोटद्वार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
अभियुक्त अतीक खान पुत्र राशीद खान नि0 ग्रास्टनगंज नियर ईदगाह रोड थाना कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल निवासी है. अभियुक्त पर पुलिस द्वारा पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 – 79/2023 धारा 25 आर्म्स एक्ट लगाया है, जोकि अभियुक्त को भविष्य में शह देने वाला है. अभियुक्त पूर्व में भी अपराधिक कृत्यों में संलिप्त रहा है.
गौरतलब है है कि अभियुक्त की कारिस्तानी पुलिस को जागरूक नागरिक द्वारा विडियो रिकॉर्ड के साथ दी गई है परन्तु परंतु कोटद्वार पुलिस ने अभियुक्त को बचाने के लिए 25 ए क भा.दं.सं. की धारा के बजाय केवल धारा 25 का प्रयोग किया. पुलिस द्वारा आरोपी से अवैध तंमचा भी बरामद किया गया है. पुलिस को आरोपी से अवैध 315 बोल का तमन्चा मय एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है. पुलिस टीम. में कानि0 363 नापु सुरेश शाह- कोतवाली कोटद्वार 2 मव कानि0 110 नापु रमेश राणा – कोतवाली कोटद्वार आदि मौजूद रहे।


