अंतराष्ट्रीय बालिका दिवस पर स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में गोष्ठी का आयोजन
अंतराष्ट्रीय बालिका दिवस पर स्वास्थ्य विभाग के तत्वाधान में राजकीय बालिका इन्टर कालेज श्रीनगर में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बालिकाओं को उनके अधिकारों व विकास को लेकर चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 रमेश कुंवर ने गोष्टी में अल्ट्रासाउंड केन्द्रो पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही व सम्बन्धित प्रक्रिया से छात्राओं को अवगत कराया।
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि समाज में बालिकाओं के साथ भेदभाव को मिटाने उनकी स्थिति को बेहतर बनाने व उन्हे अपने अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लिंगानुपात को कम करने और बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर समय-समय पर जनजागरुकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं, जिससे जनपद में लिंगानुपात की स्थिति में लगातार काफी सुधार दिख रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज में बालिकाओं के साथ सामाजिक भेदभाव और सामाजिक शोषण पर विराम लगना चाहिए, जिसका बालिकायें हर रोज सामना करती हैं। वहीं प्रधानाध्यापिका सुमनलता पंवार ने कहा कि आज समाज में महिलायें किसी भी क्षेत्र में पीछे नही हैं। समाज में बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, बालिकाओं के लिए समाज में समान शिक्षा ,मौलिक आजादी सशक्त ,सुरक्षित,और बेहतर माहौल होना चाहिए। कार्यक्रम में डा0 हेमा पाल द्वारा बालिकाओं को मैन्सुरल हाइजीन के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। इस दौरान कार्यक्रम में बालिकाओं को सेनेट्री पैड भी वितरित किये गये।
इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी यदु सेमवाल सहित उर्मिला बधानी, आशीष रावत, मनमोहन देवली, शकुंतला नेगी व आंगनबाडी कार्यकत्रियां उपस्थित थे।
पंजीकरण करवाये बिना मांस का विक्रय करने पर लगा 55 हजार का जुर्माना
पौड़ी/11 अक्टूबर, जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा पौड़ी व खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीनगर के द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि श्री हामिद पुत्र श्री जहुर अहमद नर्सरी रोड़ नगर पालिका गेट श्रीनगर के सामने चिकन/मटन विक्रेता/आढ़त बाग श्रीनगर के द्वारा दुकान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाये बिना मांस का विक्रय किया जा रहा था तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के अनुसार स्वच्छता का स्तर असंतोषजनक पाया गया तथा विक्रेता द्वारा मौके पर मांस के स्त्रोत का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियिम 2006 की धारा 31(2) एवं खाद्य सुरक्षा विनियम 2011 के अनुसूची 4 से संबंधित प्रावधानों का उल्लघंन किया है। जिसके क्रम में न्यायालय अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी गढ़वाल के न्यायालय में वाद दर्ज किया गया। जिसमें सुनवाई के पश्चात अभिनिर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी गढ़वाल के द्वारा सोमवार 11 अक्टूबर, 2022 को निर्णय पारित करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 55000(पचपन हजार) का जुर्माना श्री हामिद पुत्र श्री जहुर अहमद पर आरोपित किया गया है।
