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मतदान के एक दिन पूर्व किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, किसी भी संगठन एवं किसी भी व्यक्ति के प्रिंट मीडिया में किसी भी विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक

रिपोर्टर: Author August 5, 2026

 मतदान के एक दिन पूर्व किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, किसी भी  संगठन एवं किसी भी व्यक्ति के प्रिंट मीडिया में किसी भी विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक 

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 आशीष चौहान ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के निर्देशों के अनुसार मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पूर्व कोई भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार, किसी भी प्रकार का संगठन एवं कोई भी व्यक्ति प्रिन्ट मीडिया में कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करायेगा, जब तक कि राजनैतिक विज्ञापनों की सामग्री उनके द्वारा पूर्व में प्रमाणित ना की गई हो।

उक्त क्रम में यह भी अवगत कराया कि मतदान के दिन और मतदान से एक दिन पूर्व प्रकाशित किये जाने वाले समस्त राजनैतिक विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पूर्व यदि विज्ञापन पार्टी से संबंधित हो तो राज्य स्तरीय एम0सी0एम0सी0 समिति द्वारा तथा यदि विज्ञापन सीधे प्रत्याशी से संबंधित हो तो जनपद एम0सी0एम0सी0 समिति से पूर्व प्रमाणीकरण करने हेतु प्रकाशन के दो दिन पूर्व आवेदन करना होेगा।
उन्होंने कहा कि यह सूचना जनपद पौड़ी गढ़वाल के समस्त मुद्रक एवं प्रकाशक, समस्त दैनिक-साप्ताहिक संपादक, संसदीय क्षेत्र 02, गढ़वाल के समस्त प्रत्याशी तथा सचिव/अध्यक्ष/मंत्री समस्त राजनैतिक दल को संज्ञान लेने हेतु प्रेषित की है।

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